सचिव/सहायक रोजगारो को नहीं मिल सकता एक से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रभार
अशोकनगर - विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 613 दिनांक 20 जुलाई 2017 के उत्तर के लिए प्राप्त जानकारी मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल को भेजी गई जिसमें यह विदित होता है कि कुछ ग्राम पंचायतों में सचिव/सहायक सचिव को एक से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल पत्र क्रमांक 42/अमुस/पंग्राविवि/2017 कें पत्र में राधेश्याम जुलानिया (अपर मुख्य सचिव) ने स्पष्ट कर दिया था कि ग्राम पंचायतो में अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए, किसी भी सचिव अथवा रोजगार सहायक को एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार नहीं दिया जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पूर्णकालिक सचिव अथवा पूर्णकालिक सहायक सचिव (रोजगार सहायक) को व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसके उपरांत भी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की जिला पंचायत अधिकारी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं और सचिव/रोजगार सहायकों को एक से अधिक प्रभार देकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी कर रहे हैं जिसके कारण बहुत से सहायक रोजगार और सचिव प्रभार ना मिलने के कारण परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं
जब इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.के श्रीवास्तव जनपद पंचायत चदेरी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि एक से अधिक ग्राम पंचायतों में सचिवों को प्रभार जिला पंचायत द्वारा दिया जाता है
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