अब स्कूल बंद होने पर नहीं वसूली जाएगी फीस

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जबलपुर - कोरोना संकटकाल में लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझते अभिभवाकों से निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने का मुद्दे पर मप्र उच्च न्यायालय से राहत भरी खबर आई। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर मप्र उच्च न्यायालय ने गत दिवस एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
मप्र हाइकोर्ट ने भोपाल के निजी स्कूल को निर्देश दिए हैं कि छात्रों से शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अलावा अन्य किसी मद में फीस न वसूली जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने सरकार से जवाब तलब किया। अगली सुनवाई २८ जुलाई को होगी।
आदेश के खिलाफ आवेदन पेश
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक के डॉ. पीजी नाजपाण्डे ने लंबित अपनी याचिका में एक अंतरिम आवेदन पेश किया। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इंदौर बेंच ने सरकार के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें निजी स्कूलों को केवल शिक्षण शुल्क वसूलने को कहा गया। यह अनुचित है, लिहाजा रोक हटाई जाए।
स्कूल बंद होने पर भी वसूल रहे फीस
भोपाल के अमित शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कई स्कूल बंद होने के बावजूद भोपाल के भदभदा रोड स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन फीस के अलावा बिल्डिंग, एक्टिविटी सहित अन्य कई मदों में फीस वसूल रहा है। अधिवक्ता अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं।

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