कोलारस - मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं इसको लेकर देश के मुख्य न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम फैसला बुधवार को सुनाया जाऐगा राजनैतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 90 प्रतिशत से भी अधिक संभावना मध्यप्रदेश में चुनाव होने की है फिर भी जब तक देश के माननीय मुख्य न्यायालय का अंतिम फैसला न आ जाये तब तक कुछ भी कहना जल्द बाजी होगा न्यायालय के अंतिम फैसले के कारण चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों से लेकर शस्त्र जमा करने वाले लोग अभी बुधवार के निर्णय आने तक शांत दिखाई दे रहे है बुधवार को माननीय न्यायालय के अंतिम फैसले आने की संभावना के बाद पंचायत चुनाव संभवता साथ ही 18 दिसम्बर को जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण होने के बाद से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच न्यायालय के फैसले के बाद शेष शस्त्र जमा करने के लिये भी प्रशासन के द्वारा 15 दिसम्बर बुधवार को अंतिम तिथि है इसके बाद शस्त्र जमा न करने वालों पर सक्त कार्यावाही की जायेगी जिला अधीक्षक राजेश चंदेश के निर्देशन में कोलारस एसडीओपी अमरनाथ वर्मा एवं थाना प्रभारी आलोक भदौरिया शस्त्र लायसेंस धारियों को शस्त्र जमा करने के लिये अंतिम तिथि 15 दिसम्बर बुधवार तक शस्त्रर जमा करने के आदेश दिये गये है साथ ही निर्देशन दिये गये है कि शस्त्र जमा ने करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेंगी साथ आचार संहिता के नियमों के विरूद्ध शस्त्र अपराध है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आते ही चुनाव प्रक्रिया सक्रिय हो जायेगी साथ ही जिले के बदरवास एवं खनियाधाना के लिये प्रथम चरण में 6 जनवरी को मतदान होना है तथा दूसरे चरण में कोलारस, पिछोर, नरवर के लिये मतदान 28 जनवरी को होना है दोनो ही चरण के लिये नामांकन फार्म भरने की प्रक्रिया सोमवार से प्रारम्भ हो जायेगी जमा करने के लिये मंगलवार तक दोनो फैसले प्राप्त होने के बाद बुधवार से दोनो चरणों के लिये चुनाव की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ लेगी तीसरे चरण के लिये शिवपुरी, करैरा, पोहरी में 16 फरवरी को मतदान चुनाव होने की स्थिति में नामांकन फार्म भरने की प्रक्रिया बाद में प्रारम्भ होगी।
पंचायत चुनाव की आचार संहित 23 फरवारी तक रहेगी लागू
राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने शनिवार को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की है श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे। मतदान तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी 2022 में होंगे।
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