मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

अधिवक्ता विवेक तंखा ने कहा कि वह इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

जबलपुर -  मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है जहां पर हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया मतलब की मध्यप्रदेश में अप पंचायत चुनाव उसी समय सारणी पर होंगे जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जा चुकी है । पंचायत चुनाव के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई शुरु हुई जिसमें हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर सहित खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में लगी याचिकाओं की एक साथ हुई सुनवाई शुरु सभी याचिकाओं को एक साथ किया गया क्लब, याचिका में 2014 के आरक्षण संबंधित अध्यादेश को दी गई चुनोती, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर कर रहे हैं पैरवी जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है हम मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है पंचायत चुनाव तय तारीख को पर ही होंगे ।

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