लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत

शिवपुरी - म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत जन उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है जहां एक ओर आबादी का अधिकांश हिस्सा निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग का होकर पारिवारिक पोषण के लिए सुबह 8 बजे से घर से निकलकर रात्रि 8 बजे तक अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त होकर अपने व्यक्तिगत व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में व्यस्त रहता है।

ऐसी स्थिति में जहाँ एक और लंबी अवधि तक चलने वाली न्यायालयीन जटिल एवं महंगी प्रक्रिया के कारण आम नागरिक न्याय प्रदान कराने वाली संस्थाओं से दूर रहने में अपनी भलाई समझते हैं ऐसी परिस्थितियों में आज व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में आने वाले विषयों के संबंध में न्याय प्राप्ति के लिए जन उपयोगी सेवाओं की स्थाई निरंतर लोक अदालत आम व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो रही है।

जन उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति व्यक्तियों का समूह, फर्म, निकाय, संस्था ऐसे वित्तीय विदों जिनका मूल्य एक करोड़ रूपये तक का हो दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

लोक उपयोगी विषय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 ए(बी) के अनुसार आवश्यक विषय लोक उपयोगी सेवाओं में शामिल है। जिसमें हवा, सड़क अथवा जल के द्वारा यात्रियों अथवा माल के लिए परिवहन सेवा या पोस्टल, टेलीफोन या दूरभाष सेवा या किसी भी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत प्रकाश या जल की आपूर्ति सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली या ताल या डिस्पेन्सरी में सेवा या बीमा सेवा या आवासीय और संपदा या बैंकिंग एवं वित्त है।

उक्त सेवाओं में कमी होने पर पीड़ित पक्षकार या संस्था अथवा व्यक्ति न्याय प्राप्ति के लिए प्री-लिटिगेशन स्तर पर जन उपयोगी सवाओं की स्थायी लोक अदालत के समक्ष निशुल्क दावा लगाकर शीघ्र व त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जन उपयोगी स्थायी निरंतर लोक अदालत की प्रक्रिया न्याय प्राप्ति के माध्यम के रूप में एक नये आयाम के तौर पर स्थापित हुई है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए.डी.आर. भवन शिवपुरी जिला न्यायालय परिसर में स्वयं अथवा पैरालीगल वालेंटियर्स एवं अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

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