रेप के केस में झूठा फंसाने पर युवती और उसके पिता-भाई को सजा, जानें क्यों रची थी साजिश

मध्य प्रदेश के दतिया से अलग ही मामला सामने आया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने युवक को रेप के मामले में झूठा फंसाने और बार-बार बयान बदलकर कोर्ट को गुमराह करने के मामले में युवती, उसके पिता और भाई को दोषी मानते हए छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि भ्रूणहत्या की अनुमति लेने के लिए सभी ने षडयंत्र रचा था। दतिया के सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर भी कोर्ट ने तीनों को अवमानना का दोषी माना है।

बता दें कि 8 मार्च 2021 को हाईकोर्ट में दतिया के रहने वाले एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी, जिसमें उसने जानकारी दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ सोनू परिहार नामक युवक ने दुष्कर्म किया है। इस कारण उसकी नाबालिग बेटी गर्भवती हो गई है। मामले की सुनवाई के दौरान सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही परिजनों के आग्रह पर कोर्ट ने लड़की के भविष्य को देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति भी दे दी थी। कोर्ट के आदेश पर लड़की ने अपना गर्भपात भी करा लिया था।

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