मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित - Shivpuri

शिवपुरी - विमुक्त, घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना वर्ष 2022-23 संचालित की गई है।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास के सहायक संचालक ने बताया कि मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना का उद्देश्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के बेरोजगारों को स्वरोजगार के रूप में उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित कराना है, यह योजना दो-भागों में संचालित होगी। जिसमें भाग 1 में ऋण तथा अनुदान के माध्यम से बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराकर उधम स्थापित कराना है तथा भाग-2 में विमुक्त वर्ग के आई.टी.आई द्वारा प्रशिक्षित नवयुवकों को रोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण तथा अभिकरण के माध्यम से अनुदान सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के लिये शिवपुरी जिले के विमुक्त जाति वर्ग मूलनिवासी जो आयकर दाता न हो एवं जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र हो एवं जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो पात्र होगें। परियोजना की लागत भाग-1 में व्यक्ति मूलक प्रकरणों में 1 लाख रूपये अधिकतम रहेगी एवं स्वसहायता समूह के प्रकरणों में राशि रूपये 10 लाख रूपये अधिकतम रहेगी। भाग-2 में अभिकरण द्वारा संचालित व्यक्ति मूलक प्रकरणों में अधिकतम सीमा 2 लाख रूपये रहेगी। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय कलेक्टर पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में सम्पर्क कर सकते है।


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