शिवपुरी - बीते दो वर्ष पूर्व थाना फिजीकल पुलिस के द्वारा अवैध रूप से हथियार के साथ अभियुक्त को पकड़ा गया और आरोपी के विरूद्ध आम्र्स एक्ट की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। जहां माननीय न्यायियक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी शिवपुरी की अदालत में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने पैरवी की और तथ्यों व बहस के उपरांत अभियुक्त को दोष मुक्त करा दिया गया।
अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि सहायक उप निरीक्षक ने दिनांक 01.05.2022 को प्रधान आरक्षक, आरक्षक के साथ बीट गश्त करते हुए मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिद्धेश्वर मेला ग्राउण्ड के पास कट्टा लिए कोई अपराध करने की नीयत से खड़ा है। उक्त मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु चीता पर ड्यूटी कर रहे आरक्षकों को बुलाकर एवं राहगीर पंचान को बुलाकर मुखबिर की सूचना पर से सिद्धेश्वर मेला ग्राउण्ड के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को वहां आता देखकर भागने लगा, तब पुलिस फोर्स ने अभियुक्त को घेरा डालकर पकड़ा और उसने अपना नाम सुशील अष्ठाना बताया। जिसकी तलाशी ली तो आरोपी की कमर के बाए ओर पेंट के अंदर खुर्सा हुआ एक 315 बोर का कट्टा लोडेड मिला जिसे खोलकर चैक किया तो उसमें एक जिंदा राउण्ड मिला। तब उस व्यक्ति से कट्टा रखने का लायसेंस मांगा तो उसने कोई लायसेंस ना होना बताया। जिस पर थाना फिजीकल पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। उक्त प्रकरण में गवाह साक्ष्यों के उपरांत तथा आरोपी के अधिवक्त के तथ्यों से सहमत होकर माननीय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी शिवपुरी के द्वारा आरोपी को उक्त अपराध से दोष मुक्त किया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
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