शिवपुरी - विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालय से चैक बाउंस मामले में एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया जबकि इसी मामले में आरोपी को अपीलीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी ने आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास और 4 लाख 50 हजार रूपये पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज 5.1.2019 से अदायगी दिनांक तक तथा परिवाद व्यय 5 हजार रूपये दिए जाने का आदेश पारित किया है। यदि प्रतिकर की राशि आरोपी अदा नहीं करता है तो तीन माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया है।
मामला इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी द्वारा इस आशय का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया कि परिवादी और अभियुक्त एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे और अभियुक्त संतोष शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा निवासी वार्ड नं.16 गौशाला शिवपुरी ने कैंटीन का सामान भरवाने एवं नई दुकान खोलने व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 2 लाख 50 हजार रूपये बतौर ऋण दिनांक 10.01.2018 को प्राप्त किए और अभियुक्त ने बंधन बैंक का चैक भुगतान हेतु परिवादी राजकुमारी शर्मा को दिया था। उक्त चैक बाउंस होने के उपरांत अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से परिवादी को नोटिस भेजा गया और परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष आए साक्ष्य के उपरांत विचारण न्यायालय ने आरोपी संतोष शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा निवासी काली माता मंदिर के पीछे, वार्ड क्रं.16 गौशाला, शिवपुरी को दोषी पाते हुए धारा 138 एनआई एक्ट के आरोप में दो माह का साधारण कारावास और 3 लाख 12 हजार रूपये प्रतिकर की राशि से दण्डित किया था। प्रतिकर की राशि जमा ना करने पर एक माह का साधारण कारावास से भी दण्डित किया था, उसके बाद आरोपी ने उक्त दण्डाज्ञा के विरूद्ध अपील माननीय सत्र न्यायालय शिवपुरी में की थी, उक्त अपील निराकरण हेतु माननीय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष सुनवाई हेतु आई, यहां दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात आरोपी की अपील खारिज कर विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखते हुए अपील खारिज करते हुए पूर्व से ही उसकी उपस्थिति संबंधी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए है, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कर उसे सजा भुगताई जानी है इस संबंध में निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में परिवादी, फरियादी राजकुमारी शर्मा की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय कबीर के द्वारा की गई।
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