शिवपुरी - कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शिवपुरी नगर के विभिन्न होटलों और ढाबों पर छापामार कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए।
बुधवार को जिला आपूर्ति अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी जसराम जाटव के संयुक्त दल द्वारा की गई जांच में कई प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण पाया गया जांच के दौरान मेसर्स बापू जी का ढाबा से 03, मेसर्स सूर्या ढाबा से 03, मेसर्स पंडित जी ढाबा से 01 तथा राजस्थानी ढाबा से 01, इस प्रकार कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा के) जब्त किए गए।
संबंधित ढाबा संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर चारों प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु कलेक्टर शिवपुरी को प्रस्तुत किए गए हैं। जांच कार्यवाही में नरेश यादव एवं विपिन जैन भी सहयोगी के रूप में उपस्थित रहे खाद्य विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई से अवैध भण्डारण करने वालों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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