ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा हितग्राहियों को राशन लाभ - Shivpuri

शिवपुरी - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जिले में माह सितम्बर 2025 से प्राथमिक परिवारों को 04 किलोग्राम गेहूँ एवं 01 किलोग्राम चावल तथा अन्त्योदय परिवारों को 30 किलोग्राम गेहूँ एवं 05 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी शेष है, उन्हें राशन का लाभ प्राप्त नहीं होगा जैसे यदि किसी परिवार के 05 सदस्यों में से केवल 03 का ही ई-केवाईसी हुआ है तो उन्हीं 03 को राशन दिया जाएगा शेष सदस्यों को ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरांत ही लाभ मिल सकेगा शासन के निर्देशानुसार गत माह का राशन वितरण सुविधा पीओएस मशीन में उपलब्ध नहीं रहती, अतः हितग्राहियों से अपील है कि वे चालू माह में ही अपना राशन प्राप्त करें साथ ही जिन उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी शेष है, वे सितम्बर 2025 में अनिवार्य रूप से उचित मूल्य दुकान पर ई-केवाईसी करवा लें अक्टूबर 2025 से बिना ई-केवाईसी वाले हितग्राहियों का नाम विलोपित किया जा सकता है जिसकी जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की होगी।

अभी तक जिले में 10,16,310 हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 97,000 हितग्राहियों का ई-केवाईसी शेष है इसमें बच्चों के नाम भी शामिल हैं शेष हितग्राहियों से अपील है कि वे शीघ्र ई-केवाईसी कराकर आगामी माह में निर्धारित मात्रा में राशन प्राप्त करने का लाभ सुनिश्चित करें।

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