कोलारस - शासन के निर्देशानुसार नगर परिषद कार्यालय कोलारस में नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से आयोजित की जावेगी जिसमें बकाया संपत्तिकर/जलकर/दुकान किराया आदि के अधिभार में छूट प्रदान की जावेगी। यानि सरचार्ज (पेनल्टी) माफ की जावेगी।
रमेश कुमार भार्गव मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कोलारस के द्वारा नगर के नागरिकों से अपील की है, वह अपना बकाया संपत्तिकर/जलकर/दुकान किराया जमा करें। और अधिभार में छूट का लाभ लें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुये बताया कि 14 मार्च शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक नगर परिषद कार्यालय में आकर बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं, अधिभार में छूट का प्रावधान नेशनल लोक अदालत में ही रहता है।
नेशनल लोक अदालत के बाद आप अपना बकाया कर राशि जमा करते हैं, तो आपको पेनल्टी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। अपना बकाया कर जमा करने एवं अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु नागरिकों को अपना बकाया कर जमा करने की अपील कोलारस नगर के नागरिकों से की है।
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