शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत ग्राम जागती, थाना सुरवाया निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी दीवान सिंह गुर्जर पुत्र पहलवान सिंह गुर्जर की शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
ग्राम जागती, थाना सुरवाया निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी दीवान सिंह गुर्जर पुत्र पहलवान सिंह गुर्जर द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया जाकर क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था को भंग करने तथा भविष्य में भी अपने लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 228/2013/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
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