आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट वर्मा ने दिए निर्देश, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
शिवपुरी - आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में अवैध रूप से प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी तथा लोहा, स्टील और पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) के निर्माण, भंडारण, क्रय, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस प्रकार के खतरनाक पटाखों के उपयोग से आमजन के गंभीर रूप से घायल होने, आंखें चोटिल होने तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के तहत शिवपुरी जिले की समस्त राजस्व सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी किसी भी प्रकार के प्रतिबंधात्मक पटाखों, आतिशबाजी तथा लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक भरकर अत्यधिक आवाज करने वाली कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, उपयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा।
यह प्रतिबंध जनसामान्य के जानमाल की सुरक्षा और लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में इन प्रतिबंधों के प्रभावी अनुपालन हेतु सतत निगरानी रखें।
यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
