सभी राजस्व न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर आपसी सहमति से निराकृत करने के प्रयास किये जायेंगे। यदि आपसी सहमति से निराकृत नहीं हो पाते हैं, तो 10 दिन में तिथि निर्धारित कर गुण-दोष के आधार पर प्रकरण निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसका उद्देश्य एक वर्ष से अधिक समय के सभी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करना है। नामांतरण, बँटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा राजस्व दिवस में की जायेगी।
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