
अब प्रदेश में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि अब 51 हजार रूपए कर दी गई है। इस आशय के आदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने जारी किए है। जारी आदेश में उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत मिलने वाली राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रूपए कर दी गई है। इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकृत निकायों को 3 हजार रूपए (प्रति कन्या के मान से) सामग्री की कीमत 5 हजार रूपए तथा शेष राशि 43 हजार रूपए कन्या के बचत बैंक खातें में जमा कराई जाएगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले विवाह चाहे सामूहिक हो या एकल हो, को भी कन्या विवाह सहायता की राशि दी जाएगी। शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाता है।
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