मारपीट करने बाले को सजा एवं जुर्माना

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कोलारस-कोलारस न्यायालय ने मारपीट करने बाले आरोपी को न्यायालय उठने तक सजा एवं 1 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विगत वर्ष 11 मार्च 2017 को फरियादी वीरेन्द्र सिंह में आरोपी श्रीराम यादव ने आपसी विवाद के चलते लाठी से मारपीट कर दी थी जिसके चलते वीरेन्द्र यादव के हाथ में चोट आई इसके बाद वीरेन्द्र ने थाना बदरवास में रिपोर्ट दर्ज करवाई जहां पुलिस ने कार्यवाही करते हुये आरोपी श्रीराम यादव को न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर से पेरवी अभियोजन अधिकारी निर्मल अग्रवाल ने की जिस पर न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनने के बाद आरोपी श्रीराम यादव को न्यायालय उठने तक सजा एवं 1 हजार रूपये जुर्माने की सुजा सुनाई। 

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