कोलारस-मारपीट करने बाले आरोपियो को कोलारस न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 8 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई प्रेस को जानकारी देते हुये एडीपीओ निर्मल अग्रवाल ने बताया कि विगत वर्ष 4 जुलाई 2014 को फरियादी सरवजीत सिंह अपने घर था उसी समय परमजीत, दलविंदर सिंह, सिंदर सिंह तथा रण्जीत सिंह तथा उसके भाई कमजीत की लाठियों से मारपीअ कर दी जिसमें सरवजीत एवं कमजीत को चोटे आई थाना तेन्दुआ में कायमी कर आरोपी परमजीत सिंह, सिंदर सिंह, दलविंदर सिंह व रणजीत सिंह को न्यायालय में पेश किया गया जिस पर न्यायालय कोलारस ने आरोपीगणो को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक सजा एवं 8 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई । एवं 2 फरवरी को मजदूरो को लेने गये फरियादी मालम सिंह दांगी को रास्ते में आरोपी पीयूष जाटव द्वारा गाली गलोंच एवं डंडे से मारपीट की जिसको लेकर थाना रन्नौद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पीयूष जाटव को न्यायालय में पेश किया जिस पर शासन की ओर से पेरवी अभियोजन अधिकारी निर्मल अग्रवाल ने की न्यायालय में दोनो को सुनने के बाद आरोपी पीयूष जाटव को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Tags
कोलारस