
कोलारस-कोलारस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोलारस ने मारनीट के आरोपी काशीराम एवं सरवन केवट को 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500-1500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी श्रीमति वर्षा पाठक ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी कि घटना दिनांक 10 मार्च 2014 को फरियादी कल्लू एवं उसका लडका गोविंद तथा पत्नि मीरा खेत में अरवी लगा रहे थे तभी खेत की मेड को लेकर आपस में गाली देने लगे मना करने पर ओरोपियो ने लाठीयो से फरियादी कल्लू, गोविंद तथा मीरा की मारपीट की जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना रन्नौद में की पुलिस ने अपराध कायम कर मामला विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर विचार करते हुये न्यायालय ने सजा सुनाई।
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