बस चालक को सजा एवं जुर्माना

nyayalay aadesh photo के लिए इमेज परिणाम
कोलारस-न्यायालय जे.एस.एफ.सी. कोलारस ने एक्सीडेंट के आरोपी मनोहर नरूला को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है अभियोजन अधिकारी श्रीमति वर्षा पाठक ने प्रेस नोट के जरिये जानकारी दी कि घटना दिनांक 9.12.14 को फरियादी राजेन्द्र व अन्य सवारियां रघुवंशी बस क्रमांक एमपी 33 पी 0178 से कोलारस जाने के लिए बैठा था जैसे ही बस अंनतपुर गांव पुलिस के आगे निकली तभी बस चालक ने बस को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाने से बस पलट गयी जिससे फरियादी एवं अन्य सवारियों को चोटे आयी। इसके बाद विचार उपरांत न्यायालय ने सजा एवं पांच हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।  

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

संपर्क फ़ॉर्म