आमजन को असुविधा से बचाने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण करने हेतु कमेटी गठित

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत आमजन को असुविधा से बचाने हेतु तथा उनकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए जिला स्तर पर तीन सदस्यों की जांच कमेटी गठित की गई है। 
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी ने बताया कि जिला स्तर पर गठित कमेटी में अध्यक्ष के रूप में जिला पंचायत शिवपुरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा तथा सदस्य के रूप में जिला पेंशन अधिकारी श्रीमती छवि जैन तथा जिला कोषालय अधिकारी शिवपुरी श्री एम.एल.नोटिया होंगे।
    निर्वाचन की शुद्धता को कायम रखने के उद्देश्य से निर्वाचन व्यय(खर्च) की अत्यधिकता के ऊपर सर्तकता बरतने के लिए रिश्वत की बस्तु का वितरण, नगद रिश्वत या अन्य प्रकार से अवैधानिक शस्त्रों को इधर-उधर करना, बारूद, शराब का अवैध परिवहन एवं वितरण अथवा असामाजिक तत्वों आदि के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में गठित जांच दल तथा एसएसटी एवं एफएसटी के लिए मानक प्रवर्तनकारी प्रक्रिया जारी की गई हैं। उपरोक्त गठित समिति पुलिस द्वारा एसएसटी एवं एफएसटी द्वारा जप्ती के प्रत्येक प्रकरण की स्वयं जांच करेगी और जहां समिति को ज्ञात होता है कि जब्ती के विरूद्ध कोई एफआईआर अथवा शिकायत दर्ज नहीं हुई है और जहां जप्ती किसी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल अथवा किसी निर्वाचन अभियान से जुड़ा नहीं है मानक प्रवर्तनकारी प्रक्रिया के अनुसार यह समिति इस प्रकार के नगद राशि आदि को छुड़ाने या मुक्त करने हेतु आदेशित करने के लिए तत्काल कदम उठायेगी। उक्त आदेश उस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए स्पीकिंग ऑर्डर पारित होने के बाद जिनमें जप्ती की गई थी, के लिए लागू होगा। समिति सभी प्रकरणों की जांच करेगी तथा उस जप्ती, जप्ती मूल्य से संबंधित मामला निर्वाचन की तिथि के बाद 7 दिवस से अधिक मालखाना या कोषालय में पैडिंग नहीं रखा जाएगा। यदि कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं हुई है तो समिति स्वप्रेरणा से प्रत्येक मामला को निराकरण करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।  

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