देह व्यापार में शामिल पूर्व भाजपा नेत्री कौर सहित 11 को एक-एक वर्ष का कारावास


शिवपुरी। सीजेएम न्यायालय शिवपुरी ने स्पा सेंटर की आड़ में संचालित देह व्यापार के अवैध धंधे के मामले में संलिप्त भाजपा संगठन की पूर्व नेत्री एवं स्पा सेंटर की संचालिका सुखराज उर्फ रज्जी कौर सहित 11 आरोपियों को सजा सुनाई है। अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3,4,5 का दोषी पाते हुए श्यामा सिंह और सुखराज उर्फ रज्जी कौर को एक व तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रूपए जुर्माना और शेष आरोपियों को अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3,5 का दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ राजवीर सिंह यादव द्वारा की गई।

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