कोलारस-कोलारस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अबकारी एक्ट में आरोपी रामबाबू को अबैध शराब रखने के जुर्म में दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है अभियोजन अधिकारी श्रीमति वर्षा पाठक ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी कि 29 अप्रैल को मुखबिर से अबैध शराब की सूचना मिली जिस पर पुलिस ने घुरवारा रोड पुल के नीचे बदरवास पर आरोपी रामबाबू जाटव से 26 क्वाटर शराब अबैध रूप से पाया जाने से जप्त कर आरोपी के विरूद्घ न्यायालय में प्रस्तुत किया इस पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई।
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