शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को ऋण दिए जाने हेतु आवेदन 30 जून तक आमंत्रित

 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित किए जाने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इच्छुक आवेदक नजदीकी अधिकृत एमपी ऑनलाईन क्योस्क सेंटर पर अपना ऋण आवेदन निर्धारित शुल्क देकर 30 जून 2019 तक तैयार कराए जा सकते है।
    संयुक्त कलेक्टर प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण शिवपुरी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत उद्योग एवं सेमवा के प्रकरणों एवं मध्यम परिवार के व्यक्तियों के आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर विचारणीय होंगे। गुणवत्ताहीन प्रकरण एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों के प्रकरण निरस्त किए जा सकते है। योजनांतर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को नवीन उद्योग स्थापना हेतु प्रकरण दिया जाएगा। कार्य क्षेत्र के अनुसार प्रकरण अनुशंसित होंगे, प्राप्त प्रकरण टी.एफ.सी.की बैठक उपरांत ही बैंको को प्रेषित किए जाएगें। 
    व्यवसाय हेतु आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक न हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, क्रीमिलेयर की सीमा के अंतर्गत हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तकनीकी व्यवसाय हेतु कक्षा 10वीं उत्तीर्ण तथा अन्य सभी क्षेत्रों हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण एवं केवल कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय हेतु कक्षा 5वीं उत्तीर्ण अनिवार्य होगा। आधारकार्ड, समग्र आईडी, खाता क्रमांक एवं पेनकार्ड की छायाप्रति तथा आवेदक के दो फोटो अनिवार्य रहेंगे। टैक्सी लोडिंग वाहन एवं कृषि व्यवसाय हेतु ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा अन्य किसी योजनाओं में ऋण प्राप्त करने पर उसका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त किया जाएगा। 

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