अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा


श्रीमति मोनिका आध्या न्यायिक मजिस्ट्रट प्रथम श्रेणी. कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) प्रेस को जानकारी देते हुये बताया कि मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि जगदीश पुत्र भोलाल सिंह निवासी ग्राम ढेकुआ, सुखवती पत्नी जगदीश  (नाम, वर्णन और पता) मैंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 307, 34, 302, आई.पी.सी. के अधीन दण्डनीय भा.द.वि. का अपराध किया है। (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफतारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त जगदीश/सुखवती (नाम) मिल नही रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त जगदीश/ सुखवती (नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)
इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि परिवाद के उक्त का उत्तर देने के लिए थाना रन्नौद (न्यायालय कोलारस) (स्थान) में तारीख 04.09.2019 को हाजिर हो

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