न्यायालय जेएमएफसी कोलारस के द्वारा आरोपी कैलाश, रगिनी, अमर लाल जाटव निवासीगण सेमरी को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया है अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी कि दिनांक 2.11.14 को मुखबिर की सूचना पर वन अधिकारी ट्यूबेल उत्खनन रोकने ग्राम सेमरी गए थे जहां आरोपीगण ने उनकी गाड़ी रोककर गाड़ी में तोड़फोड़ की और उन्हें वन भूमि पर ट्यूबेल खनन के कार्य को रोकने में बाधा पहुंचाई जिसकी रिपोर्ट सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहन प्रसाद शर्मा द्वारा थाना तेंदुआ में की गई उक्त मामले में न्यायालय कोलारस के द्वारा आरोपी गण को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी गई l प्रकरण में पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई
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