शिवपुरी जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के व्यवसायिओं को निर्देश दिए गए है कि वे अपनी दुकान तथा वाणिज्य स्थापना नियत साप्ताहिक अवकाश के दिन बंद रखे।
श्रम पदाधिकारी एस.के.जैन ने जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों मे स्थित व्यवसायी जनों को निर्देश दिए है कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13(1) के तहत अपनी दुकान तथा वाणिज्य स्थापना नियत साप्ताहिक अवकाश के दिन बंद रखे तथा नियोजित कामगारों को धारा 13 (3) के तहत साप्ताहिक अवकाश का लाभ देना सुनिश्चित करे। ऐसा ना करने पर संबंधित व्यवसायी जनों के विरूद्ध वैघानिक कार्यवाही की जावेगी। उन्होने बताया कि समस्त नगरीय क्षेत्रों मे मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 गुमस्ता कानून प्रभावशील हैं।
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