मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार

अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियां को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा योजना लागत की स्वीकृत इकाई पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रूपए तक का अनुदान दिया जाता है।
    मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक 5 सितम्बर scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। 

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