न्यायालय जेएमएफसी कोलारस के द्वारा मारपीट के आरोपी आरोपी मनीष सिंह तोमर को धारा 323 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये 500 जुर्माने से दंडित किया गया अभियोजन प्रकरण संक्षिप्त यह है की दिनांक 25 मार्च 2018 को फरियादी ब्लॉक के सामने चाट का ठेला लगाए हुए था दही बड़े के पैसे देने की बात पर से मनीष तोमर ने फरियादी को मां बहन की बुरी बुरी गालियां देकर बोला कि पैसे क्यों मांग रहा था। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो मनीष तोमर ने डंडा उठा कर उसे मारा जो दाहिने हाथ के अंगूठे के पास लगा । फरियादी का भाई राजेश कुशवाह जब उसे बचाने आया तो मनीष तोमर ने उसे भी डंडे से मारा जिससे उसके दाएं हाथ की अंगुलियों में चोट होकर खून निकल आया और बाएं हाथ डढ़ा में मुंदी चोट आई फरियादी की रिपोर्ट से थाना कोलारस के अपराध क्रमांक 123/18 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 34 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई । उक्त प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील त्रिपाठी द्वारा की गई।
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