गैंगरेप के बाद जिंदा जमीन में गाड़ दी थी नाबालिग छात्रा, कोर्ट ने दी ऐसी सजा

गैंगरेप के बाद जिंदा जमीन में गाड़ दी थी नाबालिग छात्रा, कोर्ट ने दी ऐसी सजा
एक छात्रा को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में त्रिपुरा की एक जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी साबित होने पर मौत की सजा सुनाई।
मृतका स्कूल की नाबालिग छात्रा थी। पिछले साल दिसम्बर में जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, तब उसका अपहरण हो गया था। आरोपियों ने उससे न केवल दुष्कर्म ही किया था बल्कि, हत्या कर साक्ष्य मिटाने उसका शव जमीन में गाड़ दिया था। आरोप यह भी सुनने को मिला था कि, दुष्कर्म के बाद उसे बेहोशी की हालत में जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया था।जानकारी के अनुसार मृतका के भाई ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी। शिकायत के मुताबिक दोनों ने पिछले साल पांच दिसंबर को स्कूल से लौटते समय लड़की से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के बाद शव को नूतन बाजार थाना अंतर्गत कृष्णाकंटापारा बस्ती के पास जंगल में गाड़ दिया । सघन तलाशी के बाद शव बरामद हो सका था। पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान 32 लोगों की गवाही दर्ज की गयी।
मामले की सुनवाई के बाद अगरतला के गोमती जिले के उदयपुर में विशेष अदालत के न्यायाधीश एके नाथ ने कास्थाराय त्रिपुरा और अनंत त्रिपुरा को लड़की से दुष्कर्म और हत्या का दोषी माना और मौत की कठोर सजा सुनायी।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

संपर्क फ़ॉर्म