सार्वजनिक स्थान पर गुटका खाकर थूंका तो 100रू. का लगेंगा अर्थ दण्ड


कोलारस-शिवपुरी कलेक्टर ने दिया आदेश यदि कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंश एवं मास्क व सार्वजनकि स्थानों पर थूकता पाया गया तो उसे 100रू का दण्ड एवं आदेश का पालन न करने पर दण्डनिय कार्यवाही की जायेगी।  नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के वायरस संक्रमण से बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को ध्यान में रखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन जिला शिवपुरी में यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लघन करता है। मास्क नहीं लगाता है। सामाजिक दूरी एक मीटर सोशल डिस्टेंश का पालन नहीं करता है। सार्वजनिक स्थानों व अन्य स्थानों पर थूकता पाया जाता है। तो उलघंन करने वाले व्यक्ति से 100रू. तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। 


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