भवन निर्माण एवं इलैक्ट्रॉनिक की दुकानों को अनुमति लेकर खोलने के आदेश
कोलारस- शिवपुरी जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार एसडीएम की अनुमति पर खुल सकेंगी । सम्पूर्ण जिला शिवपुरी अन्तर्गत आने वाली सीमेन्ट,सरिया,गिट्टी , ईट, रेत आदि भवन निर्माण सामाग्री विल्डिंग मटेरियल तथा हार्डवेयर की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक तथा उक्त सामान की होम डिलेवरी भी प्रात: 11 बजे से शाम 04 बजे तक निर्धारित समय में ही की जा सकती है। गृह मंत्रालय के आदेश के पालन में पूर्व में इस कार्यालय से जारी आदेश के तहत इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालकों को पंखा आदि सामान की ब्रिकी की अनुमति दी तथा एयरकंडीशनर की बिक्री की भी अनुमति दी गई थी। सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगना अनिवार्य है। दुकानदार अपनी दुकान के अंदर एवं बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिये एक-एक मीटर की दूरी पर गोले बनाये जाने की व्यवस्था दुकान दार को करनी होगी। दुकान संचालक दुकान के अंदर 05 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगें। सभी दुकानों एवं कार्यक्षेत्रों को सैनेटाइज करते हुये स्थान को स्वच्छ रखना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आदेश का पालन करना एवं कराना दुकान दार पर निर्भार करता है। यदि कोई दुकानदार आदेश का उल्लंघन करता है। तो उसकी दुकान बंद तथा उसके विरूद्घ भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 एवं अन्य धाराओंं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। सभी दुकानदार अपनी दुकानें खोलने के लिये अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेने के बाद अपनी दुकान खोल सकता है।
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