कोलारस-कोलारस अनुविभाग अंतर्गत तेंदुआ पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पवाबसई के आदिवासी समुदाय में 15 वर्षीय बलिका के बाल विवाह की सूचना पर पहुंची टीम ने जब बालिका के उम्र के दस्तावेज मांगे तो परिजन उम्र का कोई प्रमाण नहीं दे पाए। आधार कार्ड के अनुसार बालिका की आयु 15 वर्ष हो रही थी। इसलिये टीम ने परिजनों को विवाह नहीं करने का सुझाव दिया। टीम के द्वारा परिजनों को बताया गया कि आधारकार्ड में दर्ज जन्मतिथि से लडक़ी की आयु 15 वर्ष है। विवाह के लिए लडक़ी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। किंतु परिजनों का कहना था। कि लडक़ी की उम्र 18 वर्ष है। टीम के द्वारा उन्हें चिकित्सा बोर्ड से उम्र निर्धारण का प्रमाणपत्र बनवाकर प्रस्तुत करने को कहा गया। यदि चिकित्सा बोर्ड 18 वर्ष की आयु प्रमाणित करता है। तो विवाह कर सकते हो नहीं तो 3 साल बाद ही विवाह कर सकोगे। काफी समझाने के बाद परिजन बाल विवाह न करने को राजी हुए और लिखित बचनपत्र दिया कि अब तीन साल बाद ही विवाह करेंगे। चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना मिलने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने सेक्टर पर्यवेक्षक सुमन वर्मा, तेंदुआ थाना प्रभारी अरविंद सिंह चौहान, चाइल्ड लाइन समन्वयक वीनस तोमर, आरक्षक विजय शर्मा एवं बलवंत वर्मा तथा चाइल्ड लाइन सदस्य हिम्मत रावत ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया कि यदि ल?की का कम उम्र में बाल विवाह करोगे तो तीन साल के लिये जेल जाना प?ेगा, इसलिए बेहतर है कि तीन साल बाद उम्र पूरी हो जाए तब विवाह करना। तो परिजनों ने बचन दिया कि अब उम्र पूरी होने पर ही विवाह करेंगे।
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