नई दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी।
हालांकि स्कूल कॉलेज और अन्य सिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है।
कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है।
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत दी गई है। सरकार ने जारी गाइड लाइन में कहा है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी निर्देशों का पालन कराना होगा।