55 लीटर जहरीली शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना - न्यायालय चाचौड़ा में हाथ भट्टी की कच्ची शराब बिना लायसेस के ले जा रहे आरोपी राहुल सांसी को कुंभराज पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जितेन्द्र कुमार दांगी एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से शराब को जहरीली एवं मानव के लियें हानिकारक बताते हुयें अभियोजन का मजबूती से पक्ष रखा। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को जेल भेज दिया। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना कुंभराज पुलिस द्वारा खटकिया रोड़ रेल्वे फाटक के पास खड़े होकर इंतजार किया तो एक व्यक्ति मोटर सायकल से जिस पर दोनो तरफ नीले रंग की कैने बधी थी आता दिखा। जिसे फोर्स की मदद से रोककर पकड़ा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राहुल पुत्र उत्तम सिंह सांसी निवासी ग्राम गुलखेड़ी थाना बोडा जिला राजगढ़ का होना बताया। मोटर सायकल पर बधी दोनो कैने के ढक्कन खोलकर देखा तो हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना बताया। उक्त व्यक्ति से शराब रखने व परिवहन करने का लायसेंस मांगा तो अपने पास कोई लायसेंस नही होना बताया उक्त व्यक्ति से कैन में भरी शराब की मात्रा पूछने पर करीबन 55 लीटर शराब होना बताया। उक्त घटना पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 271/2020 पर आबकारी अधिनियम की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी
निर्मल कुमार अग्रवाल
एडीपीओ गुना
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