गोवंश अवैध रूप से परिवहन करने वाले आरोपीगण पुलिस रिमांड पर
शाजापुर - शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी खुर्शीद पिता गुलाब मोहम्मद, उम्र 22 वर्ष , नि. इस्लामपुरा जिला टोंक राजस्थान और मुजाहिद पिता इब्राहिम, उम्र 22 वर्ष नि. इस्लामपुरा जिला टोंक राजस्थान का दो दिन का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। गोवंश अवैध रूप से परिवहन करने वाले आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली पर पदस्थ एस.आई. अरविंद सिंह तोमर द्वारा थाना कोतवाली शाजापुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
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