एक राय होकर जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले आरोपियो की जमानत निरस्त
गुना- न्यायालय राधौगढ़ में मारपीट के आरोपीगण 1. विष्णु। 2. रामधन 3. हरिओम 4. गजराज द्वारा जमानत के लिए आवेदन दिया गया था प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी प्रवेश मीना पुत्र अमर सिंह मीना उम्र 20 साल निवासी ग्राम दीतलवाड़ा ने रिपोर्ट लेख करायी कि सुबह करीब 9:00 बजे की बात है मैं, मेरे बड़े पापा दशरथ सिंह, प्रवीण, बृजेश, गुड्डया अपनी जमीन ग्राम दीतलवाड़ा में गड्ढा खोद रहे थे तभी वहां गजराज, शिवदयाल पुत्र गजराज सिंह, रामेश्वर मीना पुत्र गजराज सिंह, इंदर सिंह पुत्र गजराज सिंह, दिनेश पुत्र रामभरोसा मीना, मुकेश पुत्र राम भरोसा मीना, रामधन पुत्र देवलाल मीना, विष्णु पुत्र देवलाल, हरिओमशरण पुत्र रामधन लाठी फर्सी लेकर एक राय होकर वहां आये जहाँ हम गड्ढा खोद रहे थे वहां आ कर गाली गलौज करने लगे एवं गाली देने से मना किया तो उन सब ने हम लोगों पर लाठी-डंडे फर्सी से एक राय होकर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया जिससे मेरे सिर में चोट होकर खून निकल आया तथा मेरे बड़े पापा दशरथ सिंह के सिर में चोट होकर तथा बाएं हाथ की कोहनी में चोट होकर खून निकला, प्रवीण के दाहिने कान में चोट होकर खून निकल आया और हमें बचाने मेरी भाभी आई तो उनको शिवदयाल ने डंडे की सिर में मारी जिससे सिर में चोट होकर खून निकल आया और अन्य लोगों के शरीर में जगह जगह चोटे आयीं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 272/ 2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया
मीडिया सेल प्रभारी
निर्मल कुमार अग्रवाल
एडीपीओ गुना
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