कोलारस-शिवपुरी जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश, आदेश के अनुसार जिले में 25 जुलाई शनिवार एवं 26 जुलाई रविवार को सम्पूर्ण लाॅक डाउन रहेगा। दूथ की दुकाने 11 बजे तक एवं मेडिकल व पेट्रोल पम्प नियमानुसार खुले रहेगे।
सीमावर्ती जिला झांसी एवं अन्य जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिला शिवपुरी की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में सप्ताह में दो दिवस शनिवार एवं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत 25, 26 जुलाई तथा एक एवं दो अगस्त 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दूध की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी, पेट्रॉल-पंप तथा मेडिकल की दुकानें पूर्व समयानुसार खुली रहेंगी, गैस सिलेंडरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के तहत 25, 26 जुलाई तथा एक एवं दो अगस्त 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दूध की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी, पेट्रॉल-पंप तथा मेडिकल की दुकानें पूर्व समयानुसार खुली रहेंगी, गैस सिलेंडरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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