अपहरण कर ले जाने वाले की सत्र न्यायालय ने की जमानत खारिज



अपहरण कर ले जाने वाले की सत्र न्यायालय ने  की जमानत खारिज

गुना - अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में मारपीट कर अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी दीपा बंजारा ने जमानत आवेदन पेश किया जिसे एडीजे कोर्ट चाचौड़ा द्वारा खारिज कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक चाचौड़ा हरिओम वर्मा ने बताया दिनांक 08/11/2019 के शाम 4 बजे  छतर सिंह बंजारा सानई गांव में रघुवीर शिवहरे की दुकान के अंदर बैठा था कि दीपा बंजारा, राजवीर बंजारा, मेहरवान बंजारा, हरजी बंजारा निवासीगण ग्राम पाडरा थाना आरोन मोटरसायकल से आये और छतरसिंह को दुकान मे से बाहर बुलाया और लात घूसों से मारपीट करते हुयें मुंह बंद करके मोटर सायकल पर बैठाकर अपहरण कर ले गये मामला थाना मृगवास का है

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