दुष्कर्म के मामले में ढाई महीने जेल में रहने के बाद अदालत का फैसला अभी जेल में रहना होगा दूसरी जमानत भी निरस्त

 गुना -  अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महावीर का अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए दूसरा जमानत आवेदन भी खारिज किया। विशेष लोक अभियोजक रवि कांत दुबे ने बताया कि फरियादी  ने दिनांक 5/6/2020 को थाना आरोन में नाबालिग गुमशुदा की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 377/20 धारा 363 भादवि पर पंजीबद्ध  कराई थी नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पर उसने आरोपी महावीर द्वारा  गलत काम करना बताया था पश्चात आरोपी महावीर के विरूद्ध धारा 363,366,376 भादवि तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम का ईजाफा किया गया आरोपी ढाई महीने से जेल में बंद है।


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