नाबालिग लडकी को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई

 नाबालिग लडकी को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई

जावद - एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा 14 वर्ष की नाबालिग लडकी को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश पिता गणेश भील, उम्र-20, निवासी-बाघ पिपलिया, थाना बघाना, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जगदीश चैहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12.03.2020 थाना जावद की हैं। पीड़िता ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मुकेश उसका कही से मोबाईल नंबर लेकर उसे बार-बार फोन करता था और दोस्ती होने पर आरोपी उसे शादी का कहकर बहला-फुसलाकर बाघ पिपलिया ले गया था, जहाॅ उसने उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाये व घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 116/2020, धारा 366ए, 376(2)(एन), 376(3), 506, 346 भादवि एवं धारा 5/6 पाॅक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया। जिस पर आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से जगदीश चैहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर एन. एम. सिंह मीना, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

जहरीली शराब परिवहन करने वाले आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा

नीमच - विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जहरीली शराब परिवहन करने वाले आरोपी रामकुमार पिता गोविंदराम गुरनानी, उम्र-49, निवासी-टीचर काॅलोनी, नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 12.08.2020 को दोपहर के लगभग 2ः30 बजे, जिला नीमच की हैं। आरोपी रामकुमार द्वारा जहरीली हाथ भट्टी की कच्ची महूआ शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 355/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु जे. आर. आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।

01 किलो अफीम राजस्थान बेचने के लिए ले जाने वाले आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा

नीमच - जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा 01 किलो अफीम राजस्थान बेचने के लिए ले जाने वाले आरोपी महेश पिता सोनाराम जाट, उम्र-18, निवासी-थाना खेडापा, तहसील लवेरा बावडी, जिला जोधपुर (राजस्थान) की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा। लोक अभियोजक मनीष जोशी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 13.08.2020 को शाम के 05 बजे लगभग हर्कियाखाल फंटा, नीमच की हैं। सउनि. कैलाश राठौर द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर हर्कियाखाल फंटे पर वाहन चैंकिग के दौरान आरोपी के आधिपत्य वाले वाहन क्रमांक आरजे 19 बीयू  4695 की चैंकिग करने पर मोटरसायकल एक थैली बंधी थी, जिसकी जाॅच करने पर उसमें काला गाढ़ा मटमेला रंग का अफीम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ दिखाई दिया, जिसमें तीव्र कड़वी गंध आ रही थी, जिसे सुंघकर व जलाकर देखने पर अनुभव के आधार पर अफीम होना पाया गया, जो कुल 01 किलोग्राम थी, जिस पर आरोपी का कृत्य एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना जीरन में अपराध क्रमांक 180/2020, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफतार कर पुलिस थाना जीरन द्वारा विशेष न्यायालय, एनडीपीएस एक्ट के समक्ष पेश किया गया। जिस पर जसवंतसिंह यादव, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, नीमच द्वारा आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।

अंधे वृद्ध व्यक्ति से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवाने वाले व्यक्ति की जमानत खारिज की गई

जावद - नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा अंधे वृद्ध व्यक्ति से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवाने …

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