नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज



नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जावद - नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा नाबालिग का अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी सुरेशचंद्र पिता हरलाल गुर्जर, निवासी ग्राम खेड़ा मझावत, थाना सिंगोली की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चैहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि फरियादी पिता ने दिनांक 05.09.2020 को पुलिस थाना रतनगढ़ में रिपोर्ट लिखाई कि वह उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री व पत्नी को ग्राम देहपुर छोड़कर आया था, फिर अगले दिन उसके साले ने फोन पर बताया कि उसकी पुत्री कही चली गई हैं, उसे संदेह हैं कि आरोपी जगदीश व सुरेश ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गये हैं, जिस पर से अपराध क्रमांक 131/2020, धारा 363, 366 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस रतनगढ़ द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तायाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आरोपी जगदीश द्वारा उसे शादी का झांसा देकर अपहरण कर बलात्कार किया, जिसमें आरोपी सुरेशचंद्र ने उसका अपहरण में सहयोग किया। जिस पर से पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी सुरेशचंद्र को गिरफ्तार किया गया व आरोपी जगदीश फरार हैं। प्रकरण में धारा 368, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया। आरोपी सुरेशचंद्र द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चैहान द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिस पर से आरोपी का जमानत आवेदन को खारिज किया गया।

मकान खरीदवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

नीमच - सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मकान खरीदवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी ज्ञानचंद्र चांवला सिंधी, निवासी नीमच केंट का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा। विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 20.04.2018 को स्किम नंबर 34 जिला नीमच की हैं। फरियादी डाॅ. संजय जोशी ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी ज्ञानचंद्र को कही से जानकारी लगी कि फरियादी को मकान खरीदना हैं, जिस पर आरोपी ने स्किम नंबर 34 में मकान नंबर 371 दिखाने का कहा व फरियादी से 51 हजार टोकन के रूप में माॅग लिये, इसके पश्चात् आरोपी कहने लगा कि उसे 5 लाख 50 हजार ओर दोगे, तब एग्रीमेंट व डील बन जायेगी आरोपी के कहने व विश्वास पर फरियादी ने राशि आरोपी को दे दी, किंतु आज दिनांक तक 02 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी न तो आरोपी ने एग्रीमेंट करवाया न ही राशि फरियादी को लौटायी, जिस पर आरोपी ने फरियादी के साथ करीब 6 लाख 1 हजार रूपये का फ्राड, धोखाधड़ी की आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच में अपराध क्रमांक 407/20, धारा 420 भादवि में पंजीबद्ध किया, आरोपी को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय में पेश किया गया, जहाॅ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।  विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। 

45 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जावद - नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 45 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी महेन्द्र पिता पुखराज विश्नोई, उम्र-27 वर्ष, निवासी ग्राम कुदी भगतरती, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।अपर लोक अभियोजक  दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 26.08.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर चैकी सरवानिया महाराज द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी महेन्द्र के आधिपत्य वाले वाहन मिनी ट्रक क्रमांक आरजे 27 जी 7175 से कुल 45 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 317/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। 

कार से 80 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज।

जावद - नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा कार से 80 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपियों (1) चेनाराम पिता जेठाराम सुतार, उम्र-38 वर्ष, (2) भरत पिता जेठाराम सुतार, उम्र-23 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम पंचवटी, कल्याणपुर, जिला बाडमेर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 08.08.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपियों के आधिपत्य वाले वाहन स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमएच 04 एफएफ 5233 से कुल 80 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 295/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपियों द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। 


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