संभोग करने में 'अभियुक्त अक्षम है-जबलपुर HC ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार के आरोपी को ज़मानत दी
मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने एक व्यक्ति को चिकित्सकीय रूप से संभोग करने के लिए सक्षम नहीं है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जमानत दे दी। पीठ अभियुक्त पर धारा 376(2)(j), 376(2)(i), 376(2)(n) आईपीसी एवं धारा 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के संबंध में एक आवेदक-अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अभियुक्त पर आरोप लगाया गया कि आवेदक ने 13-15 साल के बच्चे का यौन शोषण किया था, जो मानसिक रूप से अक्षम है। ज्ञात हो कि आवेदक की मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कि वह संभोग करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट और सक्षम नहीं है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक 11.11.2019 से जेल में है, अदालत का विचार था कि आवेदक जमानत का हकदार था।

