HC का अहम फैसला- अनुकंपा पर बेटी को भी नियुक्ति का अधिकार
उत्तर प्रदेश - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा पर दी आश्रितों को दी जाने वाली नौकरी के मामले में महत्वपूर्ण फैसले दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुत्र के समान पुत्री भी परिवार की सदस्य है। चाहे वह अविवाहित हो या विवाहित। मृतक के आश्रितों को अनुकंपा पर दी जाने वाली नौकरी में बेटी को भी नियुक्ति का अधिकार है।
हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित सेवा नियमावली में अविवाहित शब्द को लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाला मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुत्री के आधार पर आश्रित की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। कोर्ट ने कहा इसके लिए नियम संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।
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