इंदौर खंडपीठ ने सरकार को नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश दिए

 इंदौर खंडपीठ ने सरकार को नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश दिए हैं। चुनाव में देरी को लेकर फरवरी में जनहित याचिका लगाई गई थी। गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिए। याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की। कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

संपर्क फ़ॉर्म