जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को लागू जनता कर्फ्यू समाप्त

जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को लागू जनता कर्फ्यू समाप्त, धारा 144 के तहत आदेश जारी

शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसके तहत जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को लागू जनता कर्फ्यू को समाप्त किया गया है। जारी आदेश के तहत संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियां जैसे समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जा सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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