जिले में दर्ज समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 23 फरवरी तक निलंबित

शिवपुरी - जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया है। जिसके अंतर्गत आयुध अधिनियम 1959 के तहत जारी जिला शिवपुरी में दर्ज समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ 23 फरवरी 2022 तक के लिये निलंबित की जाती है। 

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 की आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। समस्त अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित थाने में 12 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें। जिले की सीमा में उक्त अवधि में शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाती है।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के समय लगाये गये जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत असल शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा। बैंक, एटीएम की सुरक्षा में लगाये गए गार्ड हेतु उक्त आदेश से छूट के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट से पृथक से अनुमति लेना आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की 23 फरवरी तक प्रभावशील रहेगा।

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