मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के बीच में आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के होने वाले आरक्षण की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक टल देने का आदेश जारी कर दिया है आदेश के अनुसार आगामी आदेश तक जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद की आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुये आदेश जारी किया गया है।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण रद्द
पंचायती राज आयुक्त आलोक कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया शनिवार 18 दिसंबर को होने वाली थी। इस संबंध में देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।