हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में 14 फरवरी से भौतिक सुनवाई शुरू की जाएगी। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के चलते भौतिक सुनवाई नहीं हो रही थी, मामले वर्चुअल तरीके से सुने जा रहे थे हाईकोर्ट द्वारा जारी एसओपी के अनुसार 65 साल से अधिक उम्र के अधिवक्ता व पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। अधिवक्ता निर्धारित काउंटर में भौतिक रूप से फाइलिंग कर सकते हैं। दस्तावेज व आवेदन ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। पहले से लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए अधिवक्ता आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कैंटीन व एसोसिएशन के सभागृह भी खोलने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट में पक्षकार को आने की इजाजत होगी बता दें कि 10 जनवरी 2022 से तीनों पीठ में वर्चुअल सुनवाई प्रारंभ करने की सिफारिश की गई थी। इसमें बताया गया था कि संक्रमण की रफ्तार में तेजी से कमी आ रही है। विशेष कमेटी ने हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित तीनों पीठ में पुनः भौतिक सुनवाई प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। जिसके साथ ही हाईकोर्ट में भौतिक सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
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