पार्षद के लिए नगरपालिका क्षेत्र और प्रस्तावक के लिए उसी वार्ड का वोटर होना जरूरी

शिवपुरी - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रकाश शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पार्षद पद के लिए अभ्यर्थी को नगर पालिका क्षेत्र का वोटर होना चाहिए जबकि प्रस्तावक को उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उन्होंने बताया कि पार्षद के निर्वाचन के मामले में प्रस्तावक संबंधित वार्ड में मतदाता के रूप में दर्ज हो जिसमें नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी मेंबर पद के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जबकि प्रस्तावक उसी वार्ड का मेंबर होना चाहिए।

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